अशनीर ग्रोवर के खिलाफ हेराफेरी का मामला दर्ज

-कंपनी को 81.3 करोड़ का आर्थिक नुकसान पहुंचाने का आरोप

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने भुगतान ऐप भारतपे के पूर्व प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर, उनकी पत्नी और अन्य के खिलाफ धन की हेराफेरी का मामला दर्ज किया है। गुरुवार को यह जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि कंपनी द्वारा 81 करोड़ रुपए की धन हेराफेरी के आरोप लगाए जाने के बाद दर्ज प्राथमिकी में ग्रोवर की पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर और परिवार के सदस्यों दीपक गुप्ता, सुरेश जैन और श्वेतांक जैन का नाम भी शामिल है। प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 406, धारा 420, धारा 467 एवं 468 समेत आठ धाराओं में दर्ज की गई है। भारतपे ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि ग्रोवर और उनके परिवार के सदस्यों ने अवैध भुगतान के जरिए कंपनी को 81.3 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान पहुंचाया।  दोषी पाए जाने पर ग्रोवर, माधुरी और अन्य को 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के पास अब सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का अधिकार है। प्राथमिकी दर्ज होने पर भारतपे ने कहा कि पिछले 15 महीनों से हम ग्रोवर द्वारा कंपनी, बोर्ड और उसके कर्मचारियों के खिलाफ चलाए जा रहे एक दुर्भावनापूर्ण अभियान का सामना कर रहे हैं। इसने कहा कि प्राथमिकी दर्ज करना सही दिशा में एक कदम है, जिससे परिवार द्वारा अपने व्यक्तिगत आर्थिक लाभ के लिए किए गए विभिन्न संदिग्ध लेनदेन का खुलासा हो सकेगा। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि जांच के बाद आर्थिक अपराध शाखा ने मैसर्स रेजिलिएंट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड (भारतपे) की शिकायत पर अशनीर ग्रोवर (शिकायतकर्ता कंपनी के संस्थापक और पूर्व निदेशक), उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर और अन्य के खिलाफ कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

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